जानें न्यायाधीश के किस फैसले पर अवैध मादक पदार्थ के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

अवैध गांजा में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी को सुनाया एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा

जनहित जागरण ब्यूरो चीफ चन्द्रकान्त पाण्डेय

बस्ती। आपको बताते चलें कि बीते तीन वर्ष पहले पुलिस के सघन जांच में बीस अप्रैल सन् 2021 को समय करीब 04:45 पर थाना मुण्डेरवा पुलिस के सघन चेकिंग के दौरान सुनील चौधरी पुत्र घनश्याम चौधरी निवासी धौरहरा गोचना थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को एक किलो 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।

जिसके संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुंडेरवा में मुकदमा अपराध संख्या 75/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था।

जिसमें विवेचना पूर्ण करते हुए विवेचक द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके बाद पत्रावली न्यायधीश के समक्ष पेश हुई गुण दोष के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर वा पत्रावली में संलग्न सक्ष्यों का अवलोकन करते हुए माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने।

अभियुक्त सुनील चौधरी पुत्र घनश्याम चौधरी को एक वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि माननीय न्यायाधीश के इस फैसले पर अन्य अवैध मादक पदार्थ के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है ।

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